Indore News: लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिये तीन खंडपीठ की स्थापना

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By Mohit DevkarPublished On: March 25, 2021

इंदौर :राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) भोपाल में लोक अदालत 10 अप्रैल 2021 को प्रातः 11 बजे से रेरा भवन में आयोजित की जा रही है। यह जानकारी देते हुए प्रभारी रेरा अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक ने बताया कि रेरा की प्रस्तावित लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिये तीन खण्डपीठ की स्थापना की गई है। लोक अदालत के आयोजन से पूर्व अनावेदकों के अधिवक्ताओं तथा सी.ए. से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा भी की जायेगी। सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री दिलीप कुमार कापसे को लोक अदालत के आयोजन का को-ऑर्डीनेटर/समन्वयकर्ता बनाने के साथ ही अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा लंबित प्रकरणों का निराकरण हो इसके लिये एक रणनीति भी बनाई गई है।


खण्डपीठ की स्थापना तथा प्रभारी की नियुक्ति

रेरा प्राधिकरण में आयोजित लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारे के लिये गठित खण्डपीठ क्रमांक-एक के अध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक को बनाया गया है। खण्डपीठ क्रमांक-दो के न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय के अध्यक्ष श्री व्ही.के.दुबे होंगे। इसी प्रकार खण्डपीठ क्रंमाक-तीन के निष्पादन अधिकारी श्री डी.एन.शुक्ला तथा सदस्य श्री जे.एम. चतुर्वेदी को बनाया गया है। वसूली अधिकारी श्री सूर्यकांत शर्मा के साथ सहयोगी कर्मचारी भी रहेंगे। खण्डपीठ क्रमांक-एक प्राधिकरण के प्रथम मंजिल में स्थापित की जायेगी। खण्डपीठ क्रमांक-दो न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालीन कक्ष में तथा खण्डपीठ क्रमांक-तीन प्राधिकरण की प्रथम मंजिल पर मीटिंग हॉल में स्थापित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भोपाल द्वारा खण्डपीठ गठित किये जाने के लिये तीन अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा, सुश्री इन्दुर अवस्थी तथा श्रीमती किरण उपाध्याय को सदस्य के रूप में टीम पैनल में रखा गया है।

रेरा प्राधिकरण द्वारा पक्षकारों से राजीनामा की अपील

प्राधिकरण द्वारा अधिकारियों को अपने-अपने न्यायालय के अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराने के प्रयास करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही रेरा प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्रकरणों के पक्षकारों से ज्यादा से ज्यादा राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करने की अपील भी की गई है।