Kolkata Rape Murder Case : कोलकाता की सियालदह अदालत ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के मर्डर केस में सोमवार को दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने अदालत से अधिकतम सजा की मांग की थी।
18 जनवरी को अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा उम्रकैद होगी। दोषी को बलात्कार और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है। हालांकि, सबूतों से छेड़छाड़ और बदलाव के मामले में सीबीआई की जांच अभी जारी है।

CBI ने पेश की ठोस दलीलें
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा, “हमने पुख्ता सबूत पेश किए हैं और कानून के तहत काम किया है।” उन्होंने बताया कि पीड़िता 36 घंटे की ड्यूटी के बाद कार्यस्थल पर ही रेप और मर्डर का शिकार हुई थी। वकील ने यह भी कहा कि पीड़िता मेधावी छात्रा थी, जिसे समाज और परिवार दोनों ने खो दिया।
सेमिनार हॉल में मिला था शव

घटना 9 अगस्त की सुबह की है, जब पीड़िता का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पाया गया। शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने की थी, जिसके बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और रॉय को कोलकाता पुलिस से अपने कब्जे में लिया।
इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। मुकदमे की प्रक्रिया महज 59 दिनों में पूरी हुई, और अपराध की तारीख से 162 दिनों बाद दोषसिद्धि की प्रक्रिया भी संपन्न हुई।
सीएम ममता बनर्जी का बयान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “हमने जांच में पूरा सहयोग दिया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। हालांकि न्यायपालिका को अपना काम करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हमने हमेशा यही चाहा कि पीड़िता को न्याय मिले।”
हावड़ा | सियालदह कोर्ट आज आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में सजा सुनाएगी | पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “हमने जांच में सहयोग किया है…हमने न्याय की मांग की थी लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय… pic.twitter.com/Wye6l8YhlM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2025