Travel Allowances : केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके साथ ही उनके भत्ते को दोगुना कर दिया गया है। इसके लिए निर्देश भी जारी के लिए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। विशेष श्रेणी की दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता सामान्य दर से दो गुना उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने संबंध में सभी मंत्रालय और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस में मेमोरैंडम में बताया गया है कि rights of person with disability act 2016 और department of empowerment of person with disability के तहत परिभाषित निम्न श्रेणियां के कर्मचारी इस लाभ की पात्रता रखेंगे।
- लोकोमोटर दिव्यांगता (जैसे सेरेब्रल पल्स, कुष्ठ रोग मुक्त, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रीड की विकृति)
- बधिर, मूक और श्रवण बाधित
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर बौद्धिक दिव्यांगता
- दृष्टिहीनता
- रक्त विकार (जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग)
- बहु दिव्यांगता (जिसमें बधिर, दृष्टिहीनता भी शामिल है)
यात्रा में मिलेगी बड़ी सुविधा
सरकार का मानना है कि यह कदम दिव्यांग कर्मचारी को यात्रा जैसे रोजमर्रा की चुनौती से निपटने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से आर्थिक सहारा देगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्ते उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी आदि शामिल रहता है। अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से आठवीं वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। जिससे वेतन और भत्ते में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।