राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल देश में हर दिन कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। ये मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 4 (पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए सजा) और 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में NCRB के हवाले से कहा गया है कि 2021 में देश भर में 33,186 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। 3,522 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की रिपोर्ट करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर था। उसके बाद महाराष्ट्र में 3,480, तमिलनाडु में 3,435 और उत्तर प्रदेश में 2,749 थे। ऐसी 2,093 घटनाओं के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर रहा। कर्नाटक में 2021 में हर दिन कम से कम पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था।
वही अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो साल 2020 की तुलना में साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में एक फीसदी का इजाफा हुआ है। साल 2020 में टोटल महिला अपराध 25640 था जबकि साल 2021 में 30673 हो गया। बच्चियों से रेप और पाक्सो एक्ट में देश में मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। वहीं टोटल महिला अपराध में यह छठवें नंबर पर है।
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साथ ही पिछले साल देश में 312 लड़कों का रेप हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सबसे ज्यादा 96, केरल में 74, हरियाणा में 61, तमिलनाडु में 34, पश्चिम बंगाल में 22 और उत्तराखंड में आठ लड़कों के साथ रेप की घटनाएं दर्ज हुईं। नाबालिग लड़कियों को भगाने और बाल विवाह जैसे मामले भी POCSO कानून के तहत दर्ज होते हैं और आरोपियों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया जाता है।