आधार कार्ड में कितनी बार और कैसे करवाया जा सकता है अपडेट, जानें UIDAI के नियम

diksha
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Aadhaar Card: आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आजकल सरकारी हो या गैर सरकारी कोई भी काम कभी भी अटक सकता है. यह जरूरी है कि आपका आधार कार्ड हर वक्त अपडेट हो. कई बार हम से जुड़ी जानकारी बदल जाती है और हम इसे कार्ड में अपडेट नहीं करवा पाते हैं. कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद अपने एड्रेस में बदलाव करवाना चाहते हैं. वहीं कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ में बदलाव को आधार कार्ड में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं.

ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में कितनी बार बदलाव करवा सकते हैं. बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड में नाम पता और जन्मतिथि बदलने के लिए सीमित मौके प्रदान करता है.

UIDAI के निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो बार आधार कार्ड में अपना नाम बदलवा सकता है. UIDAI इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी करके यह बता चुका है कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना है तो आप सिर्फ दो बार ही ऐसा कर सकते हैं. इसके बाद आपको बदलाव का मौका नहीं मिलेगा.

खास बात तो यह है कि जन्मतिथि एक ऐसी जानकारी है जो कभी भी नहीं बदलती. नाम की तरह आप अपनी जन्मतिथि नहीं बदल सकते हैं. किसी त्रुटि की वजह से जन्मतिथि का गलत हो जाना ही एकमात्र वजह है. इसलिए जन्मतिथि सिर्फ एक बार बदलवाई जा सकती है.

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आधार कार्ड यूजर्स अपने कार्ड पर पता और जेंडर भी अपडेट करवा सकते हैं. लेकिन बता दे कि पता सिर्फ एक ही बार अपडेट करवाया जा सकता है. साथ ही जन्मतिथि की तरह जेंडर भी एक ही बार बदलवाया जा सकता है.

आधार में नया अपडेशन के लिए यह डॉक्यूमेंट है जरूरी

आधार कार्ड में अपना नाम बदलवाने के लिए कोई एक पहचान प्रमाण पत्र वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है.

पता अपडेट कराने के लिए बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, पानी या बिजली के बिल जैसे दस्तावेज लगेंगे.

लिंग परिवर्तन के मामले में कोई दस्तावेज जरूरी नहीं है. अगर जन्म तिथि में परिवर्तन कराना है तो जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट या फिर विश्वविद्यालय की मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं.