हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, MPPSC परीक्षा में 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक

Share on:

OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का हाल ही में बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने MPPSC परीक्षा में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। ऐसे में MPPSC परीक्षा में हाईकोर्ट ने सिर्फ 14% OBC आरक्षण देने के निर्देश दिए है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा कोर्ट ने 14 की जगह 27% ओबीसी आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल, 31 दिसम्बर को जारी रिज़ल्ट को चुनौती दी गई थी। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने याचिका भी दायर की थी।

Must Read : Tithi : आज है फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि, रखें इन बातों का ध्यान

जानकारी के मुताबिक, बड़ी बात ये है कि निहारिका त्रिपाठी ने जारी हुए एमपीपीएससी 2019 के परीक्षा परिणामों के बाद भर्ती प्रक्रिया में भी 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण देने के प्रक्रिया को चुनौती दी है।

दरअसल, निहारिका त्रिपाठी द्वारा सुनवाई के चलते ये कहा गया था कि एमपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग वर्गों को दिया जा रहा आरक्षण का कुल प्रतिशत 63 फ़ीसदी होता है।

इसका मतलब ये है कि एमपीपीएससी 2019 मेंस के रिजल्ट में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को 63 फ़ीसदी रिजर्वेशन दे रहा है। इससे पहले भी कई मामलों में 27 फ़ीसदी OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।