केजरीवाल की अर्ज़ी पर HC का फैसला सुरक्षित, ED ने कहा- हमे गिरफ्तार नहीं किया जाए क्योकि चुनाव है, ये

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच बुधवार को तीखी नोकझोंक और कड़ी कानूनी दलीलें समान रूप से चलीं, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख की याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और कथित शराब नीति घोटाले में किंगपिन के रूप में उनकी भूमिका के लिए 15 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है ।

ED के सॉलिसटर जनरल राजू की दलीले

बहस के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में दलीलों पर एक मजबूत प्रत्युत्तर जारी किया, जिसमें घोषणा की गई कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए। आगे कहा कि विचाराधीन कैदियों को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, कि हम अपराध करेंगे और हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव आ गए हैं। यह पूरी तरह से हास्यास्पद है।

एस वी राजू ने आगे कहा, केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की तुलना करने के लिए मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से पहले हत्या कर देता है। क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसकी गिरफ्तारी (चुनाव) को नुकसान पहुंचाएगी? आप एक हत्या करते हैं और कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलील

इससे पहले, केजरीवाल की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दावा करते हुए अपनी दलील पेश की, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य AAP को अपमानित करना…अक्षम करना है।