ऑनलाइन पेमेंट पर GST! क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगेगा 18% जीएसटी, पेमेंट गेटवे पर भी कोई छूट नहीं

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By Srashti BisenPublished On: September 9, 2024

जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब 2000 रुपये से कम के क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इस निर्णय के तहत, पेमेंट गेटवे को इस जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी, जिसका मतलब है कि लेनदेन की मर्चेंट फीस पर भी 18% जीएसटी लागू होगा। जीएसटी फिटमेंट कमेटी का मानना है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से इस जीएसटी की वसूली उचित है और इससे उपभोक्ताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

इस जीएसटी को पेमेंट एग्रीगेटर्स से वसूला जाएगा, जो व्यापारियों को लेनदेन स्वीकार करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर रेजरपे, पेटीएम और गूगलपे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स इस श्रेणी में आते हैं। ये एग्रीगेटर्स अपनी सेवाओं के लिए व्यापारियों से लेनदेन की राशि का 0.5-2 प्रतिशत चार्ज करते हैं, जो अधिकतर 1 प्रतिशत होता है। इस राशि पर पहले से ही सर्विस टैक्स लगाया जाता है, इसलिए इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे दुकानदारों को इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों और अन्य उपभोक्ता हितों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।