जीपीएफ संबंधी विसंगतियों के निराकरण हेतु जीपीएफ अदालत का 2 नवम्बर को होगा आयोजन

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इंदौर। महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा इंदौर संभाग अन्तर्गत बुरहानपुर, इंदौर, खंडवा एवं खरगौन से संबंधित आहरण संवितरण अधिकारियों के अधीन कार्यरत समस्त जीपीएफ धारक शासकीय सेवकों के जीपीएफ संबंधी भुगतान, गुमशुदा कटौत्रे एवं अन्य विसंगतियों के निराकरण हेतु जीपीएफ अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त जीपीएफ अदालत 2 नवम्बर 2022 को खण्डवा मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा। जीपीएफ संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु महालेखाकार कार्यालय के दल द्वारा पंजीकरण की तिथि 7 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय इंदौर द्वारा इंदौर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के आहरण संवितरण अधिकारियों से अपील की गई है कि शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के जीपीएफ संबंधी भुगतान, गुमशुदा कटौत्रों एवं अन्य विसंगतियों हैं, प्रकरणों की संपूर्ण जानकारी, अभिलेख सहित आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं/शासकीय सेवक/कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी/लिपिक जीपीएफ अदालत में सम्मिलित होकर विसंगति का निराकरण करवा सकते हैं।

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निराकरण कराये जाने वाले प्रकरणों का पंजीकरण 7 अक्टूबर 2022 को खण्डवा मुख्यालय पर जिला कोषालय कार्यालय खण्डवा से संपर्क कर किया जा सकता है।