कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश पर इंदौर जिले में अवैध मदिरा का क्रय-विक्रय तथा परिवहन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देशन तथा नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुद्गल और सांवेर एडीईओ आर के निगम के मार्गदर्शन में आबकारी की टीम द्वारा मंगलवार को ग्राम बड़ोदिया खान में रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर प्रेम सिंह सोलंकी के आधिपत्य से घर में छिपा कर रखी हुई अलग-अलग ब्रांडो की 58 लीटर विदेशी एवं देशी मदिरा बरामद की गई।
आरोपी के पास मदिरा संग्रहण संबंधी वैधानिक दस्तावेज नहीं होने से आरोपी के विरुद्ध म.प्र आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर समस्त मदिरा को जब्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 40 हजार रूपये है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि आरोपी का पुत्र पूर्व से ही जिला बदर घोषित किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही वृत सांवेर उप निरीक्षक श्री आशीष जैन तथा उनकी टीम द्वारा की गई।
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इसी तरह आबकारी स्टाफ महू अ, महू ब व बालदा कॉलोनी की टीमों के द्वारा महू में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आज महू के ग्राम पाड़ाव, करौंदिया चिकली व अन्य स्थानों पर पर दबिश दी गयी। कार्यवाही में कुल 12 छापों में 10 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पंजीबध्द किये गये। जिसमें 02 आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर जमानत पर छोड़ा गया। कार्यवाही में 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व दो हजार किलोग्राम महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। मदिरा, महुआ लहान व सामग्री का कुल बाज़ार मूल्य लगभग तीन लाख 16 हजार रुपए है।