Mp Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है, जिसके बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू होगी। इससे पहले, चुनाव आयोग ने कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किये हैं। इस निर्देश के अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कैसे कार्रवाई करनी है, उसकी जानकारी देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा, सार्वजनिक संपत्ति पर और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निरूपण को 48 घंटे के भीतर हटाना होगा, और निजी संपत्ति पर अवैध निरूपण को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।
यह सब कार्रवाई संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन करते हुए की जाएगी, और कार्रवाई की जानकारी अगले दिन सुबह 11 तक दी जानी चाहिए। शिकायतों को 24 घंटे के भीतर निराकरण करना होगा और इसके लिए विशेष दल का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही, 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम में कर्मचारी की ड्यूटी तय की गई है।