Delhi: वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में ‘अरविंद केजरीवाल’ ने मांगी माफी, SC में कहा गलती हो गई…

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दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। दरअसल सीएम केजरीवाल यूट्यूबर ध्र्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए बीजेपी के आईटीसेल पर आरोप लगाए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी समन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां उन्होनें अपनी गलती को स्वीकारा है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांग लें तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो को रीट्वीट करने में अपने मुवक्किल (अरविंद केजरीवाल) की गलती मान ली।

मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के एक्स ;पूर्व में ट्विटरद्ध पर काफी फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं।  कोर्ट ने कहा था अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है।

दरअसल जर्मनी में रहने वाले सांकृत्यायन ने दावा किया कि राठी ने वर्ष 2018 मेंश्भाजपा आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक से एक यूट्यूब वीडियो प्रसारित किया, जिसमें झूठे और मानहानिकारक आरोप थे। जिसको लेकर सांकृत्यायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाने से ठेस पहुंचने का आरोप लगाया था।