नई दिल्ली। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, गैंगेस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था।
इसी मामले में अभियुक्त मुख्तार के भाई और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी पर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। कहा जा रहा है कि, अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। बता दें कि, गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि, यह मामला साल 2005 में हुए बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित है। शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था।