इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर के ऐसे आवासीय क्षेत्र जहां पर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तथा निगम भवन अनुज्ञा की स्वीकृति के बिना ही निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे निर्माण कार्य के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन अनुज्ञा मुख्यालय प्रभारी एवं झौन 12 भवन अधिकारी अनूप गोयल ने बताया कि आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 66 के अंतर्गत प्लॉट न 19 राजमहल कॉलोनी के भूखंड पर भवन स्वामी गुरुमुखदास पिता पारसराम छाबरिया व अन्य जो भी संबन्धित हो द्वारा रहवासी कॉलोनी में आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक दुकानों का निर्माण करने पर रहवासियों की शिकायत पर तथा निगम की अनुमति के विपरित निर्माणाधीन दुकान एवं फ्लेट के अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन के माध्यम से रिमूवल करने कि कार्रवाई की गई।
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भवन अनुज्ञा मुख्यालय प्रभारी एवं झौन 12 भवन अधिकारी अनूप गोयल ने बताया कि झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 66 के अंतर्गत प्लॉट न 19 राजमहल कॉलोनी के भूखंड पर भवन स्वामी गुरुमुखदास पिता पारसराम छाबरिया व अन्य द्वारा निगम भवन अनुज्ञा शाखा से बिना अनुमति के निर्माण करने पर रिमूवल कार्रवाई की गई, निगम द्वारा बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण के संबंध में बार-बार सूचना पत्र जारी करने एवं क्षेत्रीय भवन दरोगा वह भवन अधिकारी द्वारा समझाइश दी जाने के बाद भी बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण को हटाने की कार्रवाई भवन स्वामी द्वारा नहीं किए जाने पर आज निगम द्वारा कार्रवाई की गई।
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जिसके तहत दक्षिण दिशा में स्वीकृत फ्रंट एम ओ एस 3.65 मीटर में से सिर्फ 1.10 मीटर छोड़ते हुए 2.55 मीटर में • अतिरिक्त प्लिंथ का निर्माण किया गया है। पूर्व दिशा में स्वीकृत साइड-2 एम ओ एस 3.35 मीटर में से सिर्फ 1.70 मीटर छोड़ते हुए 1.65 मीटर में अतिरिक्त प्लिंथ का निर्माण किया गया है। पश्चिम दिशा में साइड-1 व उत्तर दिशा में बैक (रियर) स्वीकृत एम ओ एस क्रमशः 3.00 व 3.05 मीटर को सम्पूर्ण कवर कर निर्माण किया गया है। विदित हो कि प्रश्नाधीन स्थल भूखण्ड क्रमांक 19 राजमहल कॉलोनी, इंदौर म.प्र. पर स्वीकृति से विपरीत किये गये उपरोक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु कई बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके संबंध मे न तो भवन स्वामी द्वारा प्राधिकृत कार्य प्रतिनिधि द्वारा सभी संबंधित दस्तावेजों के लिखित मे कारण बताया गया और न ही ऊपर दर्शाये गए अवैधानिक निर्माण को हटाया गया।
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इसके साथ ही भवन स्वामी द्वारा कार्य प्रारंभ करने की सूचना दिए बगैर एवं प्लिंथ स्तर का परीक्षण कराये बिना निर्माण किया गया है। अतः भवन स्वामी द्वारा किया गया निर्माण स्वीकृति का उल्लंघन होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध है। इस संबंध में आर्किटेक्ट- 184 प्रतीक रुनवाल द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 752 दिनांक 06.05.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि भवन स्वामी द्वारा मानचित्र अनुसार कार्य नहीं किये जाने व कार्य बंद नहीं किये जाने से मानचित्र निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। भवन अनुज्ञा मुख्यालय प्रभारी एवं झौन 12 भवन अधिकारी अनूप गोयल के निर्देशन में 19 राज महल कॉलोनी में भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत किया गया फ्रंट एवं बैंक के एम ओ एस का अवैधानिक निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।