Corona Virus: महाराष्ट्र, यूपी समेत इन राज्यों में लागू हुआ Night Curfew

Akanksha
Published on:

नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (CORONA VIRUS) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में अब कई राज्यों ने नाईट कर्फ्यू लागु कर दिया है। आपको बता दें कि, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि, इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। साथ ही सरकार लगातार क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न में शरीक नहीं होने की अपील कर रही है।

ALSO READ: कोरोना की संभावित तीसरी लहर रोकने के लिए चाक-चौबंद रखें व्यवस्थाएँ-मुख्यमंत्री चौहान

इन राज्यों ने लिए नाईट कर्फ्यू का फैसला

बता दें कि, आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में एक जगह पर 5 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी रहेगी। साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया तो आयोजक को 50 हजार का जुर्माना देना होगा। जारी आदेश के मुताबिक, जिम, स्पा, सीनेमा हॉल में 50 फीसदी लोगों को इजाजत होगी।

महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने देश के विभिन्‍न राज्‍यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। साथ ही 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है।

इसके साथ ही हरियाणा में भी रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न पर पांबदी लगा दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक, 25 दिसंबर से दो जनवरी तक सोशल गैदरिंग, रैली, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, पार्क में सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रतिबंध लगते हुए धार्मिक, सामाजिक त्यौहारों और नव वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में कड़ाई के लिए निर्देश जारी किया है। अब केवल 50 प्रतिशत लोग ही आयोजन में शामिल हो सकते हैं।