उपभोक्ताओं को जागरूक करने वाले उपभोक्ता संरक्षण संगठनों को मिलेंगे पुरस्कार

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उज्जैन। उपभोक्ता संरक्षण(consumer protection) के क्षेत्र में राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठनों अथवा व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अनुसार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च(World Consumer Rights Day 15 March) के अवसर पर प्रदान किये जायेंगे।

इन पुरस्कारों के लिये ऐसे संगठनों एवं व्यक्तियों का चयन कैलेंडर वर्ष एक जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक की अवधि में किये गये कार्यों एवं हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। पुरस्कार हेतु संस्थाएं अपना आवेदन कलेक्टर खाद्य को प्रस्तुत कर सकेंगे।

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राज्य स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार एक लाख 11 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र, द्वितीय पुरस्कार 51 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र एवं तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। संभाग स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र, द्वितीय पुरस्कार 11 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र एवं तृतीय पुरस्कार पांच हजार रुपये मय प्रशस्ति-पत्र दिये जायेंगे।

आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों को समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। संगठन गैर-राजनैतिक और गैर-मालिकाना के प्रबंध के अन्तर्गत संचालित होना चाहिये। संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता हित में उपभोक्ता फोरम में किये गये प्रयास, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी। पुरस्कार हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा उज्जैन में देखी जा सकती है।