GST करदाताओं को आ रही परेशानियों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश स्तर पर बनाई गई कमिटी

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Indore: जी एस टी के अंतर्गत करदाताओं को आ रही परेशानियों एवम इसके निराकरण के लिए मध्य प्रदेश स्तर पर बनाई गई कमिटी ( ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी) की तृतीय मीटिंग इंदौर में आयोजित की गई। मीटिंग सीजीएसटी चीफ कमिश्नर नवनीत गोयल, स्टेट जी एस टी कमिश्नर लोकेश जाटव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मीटिंग में टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए एसोसिएशन के सी जी एस टी सचिव सी ए कृष्ण गर्ग ने कमिटी के समक्ष कर दाताओं की निम्न समस्याओं को रखा।

1. शुरू के समय में कुछ करदाताओं के द्वारा समय पर रिटर्न फाइल नही करने के कारण धारा 16(4) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य नहीं करके नोटिस जारी किए जा रहे है। जी एस टी के शुरू के सालों में इस गलती को मान्य किया जाए।

2. जी एस टी आर 1 को देर से भरने पर पेनल्टी चूंकि पोर्टल पर दर्शित नही होती एवम उसको भरने की सुविधा नहीं है अतः करदाता द्वारा पेनल्टी नही भरी गई। अब विभाग द्वारा पिछले 5 सालो की पेनल्टी भरने को कहा जा रहा है जो गलत है। पोर्टल पर भुगतान सुविधा उपलब्ध नहीं होने तक इस पेनल्टी से छूट दी जाए।

3. सरकार द्वारा पुराने रजिस्ट्रेशन को बहाल करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम जारी की गई है। इसे नाम तो एमनेस्टी दिया गया है परंतु व्यापारी को पुराने समय का टैक्स ब्याज सहित एवम रिटर्न की भी पेनल्टी भरने को कहा जा रहा है जो उचित नही है।

4. वार्षिक विवरण के तहत जी एस टी आर 9 एवं 9C दोनो दाखिल करने होते है। पहले 9C फॉर्म एक सी ए से ऑडिट कराना पड़ता था। अब यह आवश्यकता हटा ली गई है। अतः दोनो रिटर्न अलग से फाइल करने की बजाय दोनो को एक हो रिटर्न में मिला देना चाहिए।

5. जी एस टी के तहत काटे गए टीडीएस एवम टीसीएस की क्रेडिट अलग से क्लेम करने के बजाय कैश लेजर में सीधे जमा कर देना चाहिए।

6. जी एस टी आर 3B में रिवर्स चार्ज पेमेंट के लिए रेट वाइस जानकारी देने की व्यवस्था की जाए।

7. जी एस टी के शुरू के वर्षों में रिवर्स चार्ज का भुगतान नहीं करने पर यदि करदाता को उसकी क्रेडिट लेने की पात्रता हो तो उसके लिए छूट प्रदान की जाए। वर्तमान में टैक्स की राशि ब्याज एवम पेनल्टी सहित भरने के नोटिस भेजे जा रहे है।

8. ट्रिब्यूनल की स्थापना के पूर्व यदि कोई कर की मांग बाकी हो एवम करदाता उसकी अपील करना चाहता है तो रिकवरी की कोई कार्यवाही नहीं की जाए।

9. एडवांस रूलिंग एवम प्रथम अपील के लिए स्वतंत्र अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। वर्तमान में विभाग के व्यापारियों को ही यह जिम्मेदारी दी गई है जो उचित नही है।
करदाता की उपरोक्त परेशानियों को समाधान के लिए काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा।

भवदीय
सीए अभय शर्मा
मानद सचिव
टैक्स प्रैक्टिश्नर्स एसोसिएशन इंदौर
9827067732