चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामलें को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई है। JI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने बैलट पेपरों को डिफेस्ड यानी विरूपित किया। क्या वह इसी तरह चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। पूरे रिकॉर्ड के साथ बैलट पेपर और वीडियोग्राफी को भी संभालकर रखा जाए। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी।
आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर AAP-कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। इस याचिका में कुलदीप कुमार ने बीजेपी की तरफ से चुने गए नए मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिका में बताया गया कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में कुछ गड़बड़ की है। चुनाव अधिकारी की तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं है।