BRS नेता के कविता को राऊज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सीबीआई ने अदालत में पेश किया। सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि बीआरएस नेता से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।

कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें 23 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस नेता की अंतरिम जमानत पर अपना आदेश 9 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था – जिसे उन्होंने इस आधार पर मांगा था कि उनके बेटे की परीक्षा थी।

समन में कितनी बार आयी थी के कविता?

अपनी गिरफ़्तारी से पहले, कविता को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया था, हालाँकि, वह उनमें से कम से कम दो सम्मनों में शामिल नहीं हुई। पिछले साल कविता से तीन बार पूछताछ की गई थी, केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया था।

कविता पर क्या है आरोप?

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, कविता तथाकथित ‘साउथ ग्रुप’ की सदस्य थी, जिसने अब खत्म हो चुकी नीति के तहत नौ खुदरा क्षेत्रों के बदले में आप नेताओं को ₹100 करोड़ की रिश्वत दी थी। जांच एजेंसी ने समूह में शामिल अन्य लोगों के नामों का भी खुलासा किया था – युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएससीआरसीपी) के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, अरबिंदो समूह के प्रमोटर सरथ रेड्डी और दिल्ली स्थित व्यवसायी समीर महेंद्रू।