Breaking News: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर HC ने रोक लगा दी है। 21 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
‘बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक…’
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
‘एक दिन पहले ही मिली थी जमानत’
बता दे कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल ही यानी 20 जून को जमानत मिली थी। हालांकि यह राहत उनको 1 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर दी गई थी। यह जमानत केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई है।
‘राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को हुई थी सुनवाई’
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की थी पर ये सुनवाई 20 जून को की गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जेल अधिकारियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा था कि, आरोपी ने अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं।