मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हाई सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो जाने के बाद जब ड्यूटी पर तैनात शिक्षक और कर्मचारियों की मृत्यु के समाचार में आने लगे तब सामूहिक बीमा का आदेश जारी किया गया है। इस योजना से स्टाफ को 3 लाख 50 हज़ार तक का लाभ मिल सकता है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने घोषणा करते हुए कहा है कि 4 मार्च 2022 को जारी हुए आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें प्रदेश के शिक्षकों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। और मण्डल स्तर पर ही उन्हें राशि प्रदान की जाएगी। आदेश में बताया गया है कि तात्कालिक राहत राशि प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन करना होगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस योजना के तहत कुछ नियम भी लागू किए है। वहीं परीक्षा संबंधित कार्यों में लगे हुए संयुक्त संचालक, ज़िला शिक्षा अधिकारी, मण्डल मुक्षयालय द्वारा जारी आदेश ला प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा विकलांगता का भी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति लगी होनी चाहिये। साथ ही यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये मृत प्रमाणपत्र लगाना आवश्यक है।
कितनी मिलेगी राशि ?
एक्सीडेंट से मृत्यु होने की दशा में- 350000 रुपए।
स्थाई विकलांगता (शरीर का कोई एक अंग)- 275000 रुपए।
परीक्षा में ड्यूटी के दौरान शिक्षक अथवा कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर 100000 रुपए।