Haryana Employees Transfer New Rule : हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। ग्रुप-ए, बी, सी और डी श्रेणियों के कर्मचारियों के स्थानांतरण अब बिना मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के नहीं हो सकेंगे। साथ ही, सभी तबादले एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से होंगे। किसी भी मैनुअल आदेश को मान्यता नहीं दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश
हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और मुख्य प्रशासकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के तबादले के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
HRMS प्रणाली के बिना तबादले अवैध
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एचआरएमएस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी स्थानांतरण आदेश को अवैध माना जाएगा। कर्मचारी पुराने स्थान पर कार्यरत रहेंगे और बिना एचआरएमएस के जारी आदेशों पर ज्वाइनिंग भी मान्य नहीं होगी।
प्रमुख बिंदु:
- HRMS के जरिए ही तबादला : सभी तबादले सिर्फ एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे।
- मैनुअल आदेश अमान्य : मैनुअल रूप से जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा।
- ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट : तबादले के बाद कर्मचारियों को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस सिस्टम पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।
हरियाणा सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला केवल मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के तहत किया जाएगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार चलेगी हरियाणा में अब स्थानांतरण प्रक्रिया
- एचआरएमएस आधारित आदेश : तबादला आदेश सिर्फ एचआरएमएस मॉड्यूल से जारी होंगे।
- ऑनलाइन कार्यभार ग्रहण : स्थानांतरित कर्मचारी नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए एचआरएमएस मॉड्यूल का उपयोग करेंगे।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई : निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।