MP में स्कूली बच्चों के एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश

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मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के प्रवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य में नर्सरी, केजी-1, केजी-2 और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।


नए आदेश के अनुसार अब बच्चों की आयु गणना 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई तक की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के साथ ही मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस आदेश को लागू करने के लिए पत्र भी भेजा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 कक्षाओं में बच्चों की आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इसके अलावा, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर तक जन्मे बच्चे अब पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा के लिए बच्चों की आयु कम से कम 6 वर्ष निर्धारित की है। इस निर्णय से अभिभावकों को काफी राहत मिली है।