झारखंड CM को बड़ा झटका, ED पहुंची SC

srashti
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। विधानमंडल में फ्लोर टेस्ट में सोरेन सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। आज हेमंत सोरेन कैबिनेट का भी विस्तार हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और 10 अन्य झामुमो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में सोरेन सरकार को झटका देने वाली एक खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश अवैध है।

28 जून को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद सोरेन 5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। सोरेन को सीआईडी ​​ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. अपनी गिरफ़्तारी से कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।

जैसे ही हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत पर रिहा किया, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसके बाद 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तथापि इसके ठीक चार दिन बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश अवैध है।

हाई कोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ईडी ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी पक्षपातपूर्ण थी. ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वकीलों ने यह भी कहा था कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो वह जांच को प्रभावित करने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं।