MP : पेट्रोल-डीजल पर अब दोहरा उपकर नहीं, जनता के हाथ फिर भी रहेंगे खाली

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भोपाल : मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक 2020, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक 2020 को अनुमोदित कर मंगलवार को पुर:स्थापित करवाने की सहमति दी गई. इसके तहत अब “करयोग्य कुल राशि” की परिभाषा में संशोधन होगा. वर्तमान पेट्रोल-डीजल के मूल्य पर इस राशि में कोइ अंतर नहीं देखने को मिलेगा. साथ ही उपकर की दर भी यथावत ही रहेगी.

बता दें कि, वर्तमान में ऐसा होता है कि, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 और मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 के प्रावधान के तहत कर योग्य कुल राशि की गणना में उपकर पर उपकर जोड़ा जाता है, इससे दोहरी गणना हो जाती है. वहीं किसी पंजीयत व्यवसायी से उपकर चुका कर खरीदे गये पेट्रोल/डीजल के केवल क्रय मूल्य की छूट क्रेता व्यवसायी को मिल पाती है, देखा जाए तो यह छूट विक्रय मूल्य की मिलना चाहिए. इस संबंध में संशोधन हेतु आज पहल की गई है. हालांकि इसमें जनता के लिए कोई लाभ-हानि नहीं है.