बाटला हाउस एनकाउंटर केस: IM का आतंकी आरिज दोषी करार, 15 मार्च को सजा का ऐलान

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का बाटला हाउस इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा था, उस इलाके में हुई मुठभेड़ पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। ये बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े केस में आज भी सुनवाई चल रही है। इस बाटला हाउस से जुड़े एक केस में साकेत कोर्ट ने आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया।

सालों से चल रहा था केस आज की सुनवाई में किया साबित-
बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े मामले में अदालत ने आज अपने निर्णय में कहा हैं कि “ये साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त खान भागने में कामयाब हो गया था” साथ ही अदालत में हुए आज के निर्णय में आरिज खान को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी पाया है, और उसे आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहां है कि आतंकी आरिज खान ने सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई थी, और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर भी गोली चलाई थी।

कोर्ट करेंगी 15 मार्च को सजा का एलान
अदलात ने आज के निर्णय में ये आरिज खान की सजा को लेकर भी सुनवाई की तारीख़ का एलान किया है। आरिज खान की सजा को लेकर कोर्ट ने 15 मार्च को दोपहर 12 बजे इसका एलान करने को कहां है। बता दे कि आतंकी खान कई सालों से फरार था जिसके बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था।