हाईवे पर सफर से पहले जान ले नया फास्टैग नियम, वरना डबल टोल भरने के लिए हो जाएं तैयार

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह बदलाव सीधे तौर पर उन सभी ड्राइवरों को प्रभावित करेगा, जो हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं। आइए जानते हैं कि ये नए नियम आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

Srashti Bisen
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FasTag Rule Change : हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें फास्टैग से संबंधित नए नियमों की जानकारी दी गई है। ये नए नियम 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे और यह बदलाव उन सभी यूजर्स को प्रभावित करेगा जिनकी कारों में फास्टैग लगा हुआ है।

नए फास्टैग नियमों के मुताबिक:

  • फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर पेमेंट रिजेक्ट: अगर फास्टैग टोल रीड से 60 मिनट पहले ब्लैकलिस्ट होता है, तो टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगी। इसके अलावा, टोल रीडिंग के 10 मिनट बाद भी अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी।

  • टोल टैक्स में दोगुना शुल्क: अगर पेमेंट रिजेक्ट हो जाती है, तो आपको टोल टैक्स का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए फास्टैग को यात्रा से पहले रिचार्ज करना ज़रूरी होगा और ध्यान रखना होगा कि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट न हो।

फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने का कारण:

फास्टैग का ब्लैकलिस्ट होना मतलब है कि आपका फास्टैग कार्ड सस्पेंड या डिएक्टिवेट हो गया है। इसका मुख्य कारण फास्टैग बैलेंस का कम होना हो सकता है, जिसके चलते पेमेंट नहीं हो पाती है।