38 वर्ष के अमिताभ बच्चन भारती को कैमूर व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की पनिशमेंट सुनाई है। वहीं, 50 हजार की penalty भी ठोकी है। जबकि सहायता करने वाले 5 लोगों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। अमिताभ को फाइन की धन राशि 3 माह के अंदर देनी होगी वरना अभियुक्त को अतिरिक्त पनिशमेंट भुगतना पड़ सकता है। यह दंड एडीजे-11 सह प्रभारी एडीजे-9 राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया है।
2 सितंबर 2020 में कुदरा नदी से एक शव मिला था। जिसमें मृतक की शिनाख्त अखिलेश कुमार सिंह के रूप में हुई थी। मामले की तहकीकात के बीच मृतक के मोबाइल सीडीआर के बल पर अमिताभ की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के बीच अमिताभ ने भी यह बात स्वीकार की थी कि उसने ही अखिलेश का मर्डर किया था। कोर्ट ने मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमिताभ बच्चन मोहनियां थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव का रहने वाला है।
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वही विक्टिम पक्ष के एडवोकेट का कहना था कि कोर्ट द्वारा एक ही को सजा मिली है जबकि बाकी उसके 5 सहायता करने वालों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है लेकिन उसके विरुद्ध हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और उसे भी दंड दिलाएंगे।
मृतक अखिलेश कुमार सिंह से 50 हजार रुपए का ऋण लेकर उसी के घर में आरोपी भारती टेंट हाउस चलाता था। जिससे बकाया पैसा बार-बार अखिलेश सिंह मांग रहा था पैसा वापस न देना पड़े इसको लेकर अपने 5 सहभागियों को 10 – 10 हजार देकर गला दबा कर उसके बाद पत्थर से कुचलकर टेंट वाले घर में ही उसका कत्ल कर दिया था और उसकी हत्या और सबूत को छुपाने के लिए डेड बॉडी को पिकअप से नदी के अंदर फेंक दिया था।