नजूल नियमावली के तहत सभी कलेक्टरों ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक सेवा की आसानी के लिए बढ़ाया गया कदम

Pinal Patidar
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राजस्व विभाग के निर्देश पर नजूल नियमावली के तहत सभी जिला कलेक्टरों ने इसी तरह के आदेश पारित किए हैं। इसके बाद नगरीय निकायों को अब नजूल एनओसी की मांग नहीं करनी पड़ेगी। नगरीय प्रशासन विभाग निगरानी कर रहा है कि नगरीय निकाय और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय राजस्व कार्यालयों से अब नजूल एनओसी की मांग नहीं करते हैं। नगर निगम और टी एंड सीपी कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक सेवा की आसानी और दक्षता बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।