Aadhaar PAN Link: कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया निष्क्रिय? जल्दी से करें यह काम, IT विभाग ने दी जानकारी

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By Pallavi SharmaPublished On: December 11, 2022
PAN Card and Aadhar Card

क्या आपका भी पैन आधार से लिंक नहीं है? और अगर नहीं है तो फौरन कर लें वर्ना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने सभी पैन होल्डर्स से कहा है कि वैसे सभी पैन कार्ड धारक जो छूट के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना बेहद जरूरी है.

इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड यूजर्स से कहा है कि अगर अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें. आयकर विभाग  ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि 31 मार्च, 2023 पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तरीख है. ऐसे में अगर लिंक नहीं कराया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

Aadhaar PAN Link: कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया निष्क्रिय? जल्दी से करें यह काम, IT विभाग ने दी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि धारा 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डर को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर कोई यह काम 31 मार्च, 2023 तक नहीं करता है तो वह 1 अप्रैल से अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा. अंतिम तारीख नजदीक है और आप इसे आज ही लिंक करा लें.

ऐसे करे आधार को पैन कार्ड से लिंक

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. आपके पास वैध पैन नंबर, वैध आधार संख्या, वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए. अब जुर्माना भरने के लिए आपको ई-पेमेंट पर टिन का विकल्प चुने और गैर-टीडीएस में ‘आगे बढ़ें’ विकल्प का चयन करें. साथ ही अन्य आवश्यक डिटेल जैसे पैन, असेस्टमेट ईयर (2023-24), भुगतान का तरीका (नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड), पता, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड दर्ज करने और पेमेंट होने के बाद आपको 4 से 5 दिनों का इंतजार करना होगा.