केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा, मिलने वाली फैमिली पेंशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक केंद्र सरकार (Central Government) देश में कई परिवारों को फैमिली पेंशन (Family Pension) के जरिए मदद करती आई है। रिटायर होने के बाद मिलने वाली इस पेंशन को लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम भी बनाए गए हैं। अभी तक के इन नियमों के अनुसार अगर किसी पेंशनधारी की मौत हो जाती है। तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के सर्कुलर को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
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अभी तक नियम था कि आपराधिक मामलों में लिप्त व्यक्ति के अलावा परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन का भुगतान तब तक रोक दिया जाता था, जब तक कि उस पर क्राइम प्रोसिडिंग का फैसला ना आ जाए। इसके साथ ही इन आपराधिक मामलों का दोष साबित हो जाने पर उस व्यक्ति को फैमिली पेंशन से भी बेदखल कर दिया जाता था।
उस स्थिति में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन देय हो जाती थी. हालांकि अगर संबंधित व्यक्ति बाद में आरोप से मुक्त कर दिया जाता था, तो उस व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार पेंशन देय होने का नियम था।
लेकिन अब 16 जून 2021 को पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) के मुताबिक फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगता है या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने का आरोप लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है।