इंदौर 11 अक्टूबर, 2021
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर श्री दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम माचला (जनपद इन्दौर) में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
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सचिव, जिला प्राधिकरण श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को विधिक सेवा संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं के संबंध में बताते हुए महिलाओं के कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, भरण-पोषण, दहेज प्रतिषेध, बाल विवाह, उत्तराधिकार कानून, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पूर्व एवं रिमांड के समय गिरफ्तार व्यक्ति के कानूनी अधिकार, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया एवं पात्रता, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, हिन्दू विवाह अधिनियम, संपत्ति क्रय-विक्रय करते समय बरती जाने वाली सावधानी, वसीयत इत्यादि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने ग्रामीणजनों को बताया कि बेटा बेटी में भेद न कर दोनों को समान शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करायें, शादी विवाह के समय उपहार में मिलने वाले सामान की सूची बनवानी चाहिए ताकि भविष्य में दांमपत्य संबंधी विवाद होने पर स्त्रीधन को प्राप्त करने के संबंध में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामीणजनों को प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के संबंध में सरल भाषा में आवश्यक जानकारी दी।
कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित एक समस्या अतिथियों के संज्ञान में आई, जिसके निराकरण हेतु सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणजनों को विधिक सेवा योजनाओं के पम्पलेट एवं अन्य प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।