Indore: कम्पाउडिंग के लिए लगा शिविर, आज मिला अच्छा प्रतिसाद

Akanksha
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इन्दौर, दिनांक 10 अक्टुबर 2021। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा भवन अनुज्ञा विभाग एवं कम्पाउडिंग के संबंध में ली गई बैठक में निगम के समस्त 19 झोनो पर कम्पाउडिंग हेतु शिविर लगाने के निर्देश दिये गये थेै। आयुक्त सुश्री पाल द्वारा समस्त झोनो पर कैम्प लगाने के भी निर्देश दिये गये, साथ ही कैम्प में आने वाले नागरिको से किस प्रकार से आवेदन लिया जाना है और आवेदन के साथ क्यां-क्यां दस्तावेज संलग्न किये जाना है, कितना शुल्क लगेगा आदि से भी शिविर में आने वाले नागरिको को अवगत कराया गया।

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इसी क्रम में आज रविवार अवकाश के दिन भी शहर के समस्त 19 झोनो पर कम्पाडिंग हेतु शिविर लगाये गये, जिनमें झोन 1 पर 02, झोन 2 पर 2, झोन 7 पर 1, झोन 8 पर 3, झोन 9 पर 1, झोन 10 पर 01, झोन 11 पर 1, झोन 12 पर 1, झोन 13 पर 1,. ,झोन 16 पर 1, झोन 17 पर 2, झोन 18 पर 1, झोन 19 पर 1 सहित कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए, इस प्रकार कंपाउंडिंग शिविर के माध्यम से अब तक कुल 130 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। निगम के समस्त झोनल कार्यालयो पर लगाये गये कम्पाउडिंग शिविर में नागरिको बडी संख्या मे जानकारी लेने हेतु आए, जिन्हे शिविर में निगम स्टाफ द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

आयुक्त सुश्री पाल ने बताया कि जो व्यक्ति अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित संनिर्माण के प्रशमन के लिए निर्धारित दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे शासन नियम के अनुसार संगणित किए गए प्रशमन शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।आयुक्त सुश्री पाल द्वारा झोन पर लगे कम्पाउडिंग शिविर में बडी संख्या में नागरिको के आने पर आयुक्त द्वारा कम्पाउडिंग शिविर को आगे भी आगामी 14 अक्टूबर तक निरंतर जारी रखने के निर्देश दिये गये।

विदित हो कि शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमो में वर्गीकृत क्षेत्रो हेतु विभिन्न उपयोग के लिये निर्मित भवनो में 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक नियम/शर्ताे के अधीन नियमानुसार निर्धारित प्रशमन शुल्क लेकर अनाधिकृत निर्माण का कम्पाडिंग करने के संबंध में नियम में संशोधन किया गया है।

शासन के उक्त निर्णय के क्रम में आयुक्त सुश्री पाल द्वारा समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह शासन के उक्त निर्णय से ऐसे नागरिक जिनके द्वारा शासन के नियम/शर्ताे में आते है उनके अनाधिकृत निर्माण को वैध करा सके व नियम संशोधन का नागरिक लाभ ले सके, इस हेतु झोन पर कैम्प लगावे तथा उक्त नियमो के अंतर्गत आने वाले भवनो को नियमानुसार कम्पाउडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करे।