31 अगस्त से पहले जल्द निपटलें सभी काम, EPFO के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

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By Mohit DevkarPublished On: August 30, 2021

यदि आप नौकरी करते है और आपका भी पीएफ कटता है तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कर्मचारियों को अपना आधार कार्ड 31 अगस्त से पहले अनिवार्य कर दिया है. यदि कर्मचारी 31 अगस्त से अपना EPFO खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है. EPFOने हाल ही में नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

EPFO के नए नियम के मुताबिक प्रत्येक खाताधारक का PF खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है. यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था. गौरतलब है कि पहले यह अंतिम तिथि 31 मई थी और नए नियम 1 जून से लागू होने वाले थे, लेकिन बाद में यह तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी. अब ईपीएफओ ग्राहकों को 31 अगस्त से पहले अपने आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। यदि कर्मचारी का पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो नियोक्ता का योगदान रोका जा सकता है और इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा.