MP News: अब प्राइवेट बिल्डर के EWS घरों पर भी मिलेगा 2.50 लाख का अनुदान, रेंटल हाउस होंगे तैयार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को भी स्वीकृति मिली। इस योजना के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों को चार विभिन्न घटकों के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश में कुल 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा।

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) – इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी डेवलपर्स द्वारा निर्मित आवास प्रदान किए जाएंगे। इसके अंतर्गत, यदि हितग्राही निजी डेवलपर की वाइटलिस्टेड या ओपन मार्केट परियोजनाओं में आवास खरीदते हैं, तो सरकार की ओर से उन्हें 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) – इस योजना के तहत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कम किराए पर आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, जो काम, मजदूरी या शिक्षा के लिए अपने गांव या शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इस पहल के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर एवं निराश्रित व्यक्तियों, छात्रों और अन्य पात्र हितग्राहियों को किराए के मकान प्रदान किए जाएंगे।

योजना के क्रियान्वयन के लिए अभी भारत सरकार से दिशा-निर्देश आने बाकी हैं, हालांकि इसे नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति नई तकनीक, जैसे बिना ईंट के मकान निर्माण, का उपयोग कर किराये के आवास बनाता है, तो उसे सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, यदि कोई सरकारी एजेंसी या विभाग इन आवासों का निर्माण करता है, तो उसके लिए विशेष प्रावधानों पर अभी कार्य किया जाना बाकी है।

बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र परिवारों को, यदि उनके पास अपनी भूमि है और वे उस पर मकान निर्माण करते हैं, तो सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) – इस योजना के तहत, EWS, निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के माध्यम से उपलब्ध होगी।

इनको मिलेगी प्राथमिकता 

योजना के तहत विधवा महिलाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों और चॉल में रहने वाले निवासियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

10 लाख आवासों पर 23 हजार करोड़ की सब्सिडी

बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) योजना के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को प्रति आवास 2.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में कुल 10 लाख आवासों के निर्माण के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुमानित 23,025 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 में ये महत्वपूर्ण प्रावधान

  • आवास निर्माण की जियो टैगिंग अनिवार्य होगी।
  • Technology Innovation Grant (TIG) का नया प्रावधान जोड़ा गया है।
  • अविवाहित कमाने वाले वयस्क सदस्य अब परिवार से अलग योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
  • EWS श्रेणी के लिए न्यूनतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।
  • आवास पर 5 साल की लॉक-इन अवधि होगी, जिसके दौरान इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।
  • भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टे पर भूमि आवंटित कर BLC घटक का लाभ दिया जाएगा।
  • बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।