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Indore News : मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे की भवन अनुमति निरस्त

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By Shivani RathorePublished On: August 13, 2021

मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे
श्री शशिभूषण खण्डेलवाल, की ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 66/2 रकबा 0.720 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 73/4/2, 74, 75/3 रकबा 1.237 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 83/2, 84/2 रकबा 1.237 हेक्टेयर कुल रकबा 3.194 हेक्टेयर भूमि की भवन अनुमति करी निरस्त*

इंदौर (Indore News) : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देश पर मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स को भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 08, नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञाओं को छल एवं कपट द्वारा प्राप्त किये जाने के कारण भूमि विकास नियम, 25 अंतर्गत निर्माण अनुज्ञाएं प्रतिसहत करने हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था जिस के क्रम में मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स की भागीदार श्री शशिभूषण खण्डेलवाल ने उत्तर के साथ प्रस्तुत दस्तावेज कूट रचित एवं छल कपट से तैयार किया जाना पाया गया !

Indore News : मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे की भवन अनुमति निरस्त

अपने उत्तर एवं अभ्यावेदन में मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा में उल्लेखित भूमियों का निर्बाध स्वामित्व अर्जित करने तथा न्याय नगर एक्सटेंशन अवैध काॅलोनी में तीनो विक्रय लेख में उल्लेखित भूमियां सम्मिलित नही होने का कथन नितांत असत्य है। मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स द्वारा विभिन्न राजस्व रेकार्ड व अन्य आदेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रस्तुत प्रतिलिपियों से भी प्रकट हुआ कि निम्नांकित जानकारियों को मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स ने छिपाकर छल किया गया है:-

न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत डब्ल्यू.पी. क्रमांक 3543/2009 व रिट अपील क्रमांक 425/2014 में उल्लेखित न्याय नगर एक्सटेंशन अवैध काॅलोनी में मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स द्वारा बतायें जा रहे तीनो स्वत्व लेख में उल्लेखित ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 66/2, 73/4/2, 74, 75/3, 83/2, 84/2 मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल काॅर्पोरेशन एक्ट की धारा 292-इ से शासित है तथा मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स के हित में न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा निष्पादित तीनों विक्रय लेख का स्वामित्व 136 भूखण्ड स्वामियों का है तथा न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था ने विक्रय लेखों में उल्लेखित भूमियों का स्वामित्व होने संबंधी नितांत असत्य एवं कुटरचित विवरण लिखा होने से तीनों विक्रय लेख निष्प्रभावी, अवैध एवं शून्य है।

इसलिए आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स को प्रदत्त भवन निर्माण अनुज्ञा क्रमांक क्रं. 1208, 1214 एवं 1215 दिनांक 16/02/21 को भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के अंतर्गत प्रतिसहत (दी गई अनुमति वापस ली) गई है।