निगम द्वारा मौके पर निर्माण कार्य बिना सुरक्षा उपायो के जनहानि होने पर भवन अनुज्ञा निरस्त
इंदौर : झोन 11 झोनल अधिकारी व भवन निरीक्षक श्री नागेन्द्रसिंह भदोरिया ने बताया कि झोन 11 क्षेत्रांतर्गत शैलेन्द्र जैन पिता प्रेमचंद जैन व सुनिता पति दिलीप जैन व अन्य एक के भुखण्ड क्रमंाक 575/16, व 575/17 एमजी रोड को स्वय के आवास हेतु 25 शर्तो के साथ भवन अनुज्ञा जारी कि गई थी। आज दिनांक 17 जून को दोपहर में निगम कन्ट्रोल रूम द्वारा वायरलेस सेटर पर सूचना दी गई कि उपरोक्त उल्लेखित भूखण्डो पर भवन निर्माण के समय मौके पर निर्माण कार्य बिना सुरक्षा उपयो के जनहानि होने पर जिला कलेक्टर श्री मनीष सिंह व प्रभारी आयुक्त श्री संदीप सोनी के निर्देशानुसार उपरोक्त भूखण्डो की भवन अनुज्ञा निरस्त की गई एवं जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए, भवन स्वामी, सुपरवाईजर व ठेकेदार के विरूद्ध थाना तुकोगंज इंदौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई।
विदित हो कि झोन 11 क्षेत्रांतर्गत शैलेन्द्र जैन पिता प्रेमचंद जैन व सुनिता पति दिलीप जैन व अन्य एक के भुखण्ड क्रमंाक 575/16, व 575/17 एमजी रोड पर भवन निर्माण के समय कोई दीवाल गिरने से मजदूर दबने निगम कन्टोल रूम पर सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर क्षेत्रीय भवन अधिकारी श्री असीत खरे व भवन दरोगा श्री शैलेन्द्र दीक्षित के साथ मौके पर पहुचे मौके पर देखा कि पूर्व से निर्मित भवन को तोडने के दौरान पीछे की दीवाल छोड दी गई थी। जिसे गिराने का कार्य मजदूरो द्वारा किये जाने के दौरान दीवाल मजदूरो पर गिरने से घटना घटित हुई है, जिससे की एक मजदूर दबे होने की सूचना मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी व जनमानस द्वारा दी गई। तत्काल जेसीबी बुलाकर मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे एक मजदूर पंकज माचरे को बाहर निकालकर पुलिस के साथ एम्बुलेंस में रवाना किया गया।
भवन निरीक्षक श्री भदोरिया ने बताया कि घटना स्थल पर भवन स्वामी स्वंय या परिवार का कोई सदस्य मौजुद नही था, जबकि उनका निवास घटना स्थल के समीप है, मौके पर उनके सुपरवाईजर संजय भदौरिया व घनश्याम उपस्थित थे। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं जारी भवन अनुज्ञा की शर्त क्रमांक 5 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भवन निर्माण का कार्य निगम के लायसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर व आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना ही अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जायेगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर, इंजीनियर व आर्किटेक्ट की देख रेख में नही हुआ है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तदायी होगा।
जिला कलेटर व प्रभारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति को दृृष्टिगत रखते हुए, मौके पर निर्माण कार्य बिना सुरक्षा उपायो के लापरवाही करने व जनहानि होने से दुखद घटना घटित होने पर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा पत्रो की शर्तो का पालन नही करने पर पूर्व में जारी भवन अनुज्ञा को निरस्त किया गया। इसके साथ ही भूखण्ड स्वामी, सुपरवाईजर व ठेकेदार के विरूद्ध थाना तुकोगंज मे एफआईआर दर्ज कराई गई।