भोपाल: कोरोना काल में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए को लेकर बड़ी राहत दी है. इस बात की घोषणा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की. नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं.
जादेश के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स में 50,000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया है. एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल 50 प्रतिशत सरचार्ज ही लिया जाएगा. यदि बकाया रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ रहेगा. नगरीय निकायों की किराए पर दी गई पॉपटी पर 20,000 रुपये तक का किराया पूरी तरह माफ कर दिया गया है.
साथ ही 20,000 से 50,000 तक के बकाया पर भी 50 फीसदी छूट दी गयी है. 50,000 से ज्यादा के बकाया किराये पर 25 प्रतिशत छूट रहेगी. पानी का 10 हजार रुपये तक दलका सरचार्ज पूरी तरह माफ हुआ है. इसी के साथ दस हजार से 50,000 तक के बकाये पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी. इससे अधिक के कार्य पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है. ये सभी छूट केवल उन मामली में मिलेगी जिनमें दिल का पैमेंट 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया जाएगा.