अब आपकी किसी भी शिकायत का समाधान 21 दिन के भीतर करेगी सरकार, जानें क्या है नए नियम?

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By Srashti BisenPublished On: August 27, 2024

अब अगर कोई भी आम व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी शिकायत का समाधान 21 दिन के अंदर करना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद सरकारी विभागों को यह अधिसूचना जारी की गई है. पहले सरकारी विभागों को शिकायतें निपटाने के लिए 60 दिन की समय सीमा दी जाती थी. जिसे अब कम कर दिया गया है.

पहले देश के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए 30 दिन की समय सीमा थी. जन शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में समय सीमा घटाकर 45 दिन और 2022 में 30 दिन कर दी. अब इसे 21 दिन कर दिया गया है. सरकार को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से हर साल 30 लाख से अधिक सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त होती हैं।

अधिकारी अब शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा

नए निर्देशों के मुताबिक, अगर शिकायत के लिए अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो कोई भी शिकायत बंद नहीं की जाएगी. CPGRAMS पर , शिकायत अधिकारी नागरिकों से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी परिस्थिति में शिकायतें बंद नहीं की जाएंगी

शिकायतों का निवारण ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई शिकायत यह कहकर बंद नहीं की जाएगी कि ‘यह इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं है’। यदि शिकायत का विषय प्राप्तकर्ता मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तो इसे उचित प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।

इस साल अब तक केंद्र औसतन 13 दिनों में शिकायतों का समाधान कर रहा है। जुलाई 2024 में, केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान लगातार 25वें महीने एक लाख मामलों को पार कर गया। जिससे लंबित मामलों में कमी आई है। सरकार के दावे के मुताबिक, केंद्रीय सचिवालय में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 66,060 हो गई है. इनमें से 69% शिकायतें 30 दिन से कम समय से लंबित हैं।