बजट में सरकार ने बदले ये Tax नियम, अब IT विभाग भेजेगा नोटिस, जानें नए बदलाव

Share on:

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय अवधि अब खत्म हो गई है. अब अगले एक महीने में अप्रत्याशित रूप से इनकम टैक्स नोटिस आ सकते हैं. सरकार द्वारा टैक्स को लेकर ये बदला हुआ नियम होगा. बजट में घोषित संशोधित नियमों के मुताबिक, अगर आयकर दाता द्वारा छुपाई गई रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो कर अधिकारी करदाताओं के केवल पांच साल पुराने रिकॉर्ड की दोबारा जांच कर सकते हैं।

अभी तक यह समय दस वर्ष था। इसी तरह, यदि छुपाई गई राशि ₹50 लाख से कम है, तो कर अधिकारी केवल तीन साल पुराने मामले की जांच कर सकते हैं। सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के साथ, ऐसी आशंका है कि नए पुनर्मूल्यांकन नियमों के कारण कई लोग कर दायरे से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए अब पुराने मामलों में टैक्स नोटिस भेजने के लिए टैक्स अधिकारियों के पास सिर्फ 31 अगस्त तक का ही समय है।

आयकर विभाग आमतौर पर मार्च के आसपास पिछले वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन नोटिस भेजता है। लेकिन अब बजट में पुनर्मूल्यांकन की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है. इसलिए अब अगले कुछ हफ्तों में उन्हें वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए कर और आय समाधान डेटा की जांच करनी होगी और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन्हें 31 अगस्त तक नोटिस भेजना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो 1 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के कारण वे पांच साल पुराने मामले के संबंध में आयकर दाता को नोटिस नहीं दे पाएंगे।

धारा 148 और 148ए के तहत भेजे गए नोटिस

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग बैंकों, संपत्ति रजिस्ट्रार और जांच विंग से मिले इनपुट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन मामले तैयार करता है। विभाग आयकर अधिनियम की धारा 148 या 148ए के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस भेजता है। कानून करदाताओं को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है।

कर अधिकारियों के एक संघ ने सीबीडीटी चेयरमैन को लिखे मांग पत्र में कहा कि एक महीने के भीतर बड़ी संख्या में नोटिस भेजना असंभव होगा. यह प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी नहीं हो सकेगी. अधिकारियों ने सीबीडीटी से नए नियमों को लागू करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है.