अब कोचिंग संस्थानों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने की कानून बनाने की घोषणा

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शिक्षा मंत्री आतिशी ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार न्यूनतम बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता और फीस जैसी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करके विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।यह घोषणा एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के चार दिन बाद आई, क्योंकि राजेंद्र नगर में बगल की सड़क पर पानी भर जाने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।

आतिशी ने कहा कि प्रस्तावित कानून निजी स्कूलों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को विनियमित करने वाले कानून की तर्ज पर होगा। “…[प्रस्तावित कानून] दिल्ली में सभी कोचिंग सेंटरों को विनियमित करेगा। यह दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा होगा, ”आतिशी ने कहा। “…फीस को भी विनियमित किया जाएगा क्योंकि कोचिंग सेंटर अनियमित फीस लेते हैं। कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापन जारी करने से रोका जाएगा। आतिशी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने की प्रक्रिया एकबारगी नहीं होगी। “…कोचिंग सेंटरों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा।”

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोचिंग सेंटरों में तैयारी करने वाले छात्रों को सचिवालय में परामर्श के लिए आमंत्रित किया है। “कोचिंग सेंटरों की अवैधता के बारे में सबसे ज्यादा जागरूक लोग वहां पढ़ने वाले छात्र हैं। इसलिए उनके साथ परामर्श महत्वपूर्ण है, ”आतिशी ने कहा।उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर कोचिंग सेंटरों के मालिकों के साथ परामर्श उचित नहीं है। “हम [प्रस्तावित कानून] लाने के लिए एक समिति बनाएंगे…इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अलावा कोचिंग सेंटरों के छात्र भी होंगे। हमने लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक ईमेल पता ([email protected]) जारी किया है। हम दिल्ली के लोगों, विशेषकर छात्रों से अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करते हैं।” आतिशी ने कहा कि प्रस्तावित कानून छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप होगा।

पिछले शनिवार को राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल में छात्रों की मौत से दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी के बीच नए सिरे से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।