Budget Tax 2024 : मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को आज प्रस्तुत किया। मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद 2014 से अब तक 13 बार बजट प्रस्तुत हो चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में आम लोगों सहित टैक्स पेयर को काफी फायदा पहुंचाया गया है। चलिए जानते हैं विस्तार से…
Budget Tax 2024 – टैक्स में किया गया बदलाव
सैलरीड एंप्लॉयीज के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये किया गया। इसके अलावा टैक्स रेट में भी बदलाव किया गया है।
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Budget Tax 2024 – टैक्सेबल इनकम
- 3,00,000 रुपये तक टैक्सेबल इनकम: शून्य
- 3,00,001 से लेकर 7,00,000 रुपये तक टैक्सेबल इनकम: 5%
- 7,00,001 से लेकर 10,00,000 रुपये तक टैक्सेबल इनकम: 10%
- 10,00,001 से लेकर 12,00,000 रुपये तक टैक्सेबल इनकम: 15%
- 12,00,001 से लेकर 15,00,000 रुपये तक टैक्सेबल इनकम: 20%
- 15,00,000 रुपये से ज्यादा टैक्सेबल इनकम: 30%
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पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं
बजट में पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए ऐलानों के बाद नई आयकर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17500 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट होगा। पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
टैक्स अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा ITAT के लिए 60 लाख रुपये, हाई कोर्ट्स के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।
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कैपिटल गेन्स टैक्स में भी छूट
कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 फीसदी की गई। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। हर तरह के स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स हटाने का ऐलान किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।
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