केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI एजेंसी को कथित तौर पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बुधवार को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। मंगलवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले के संबंध में उनका बयान दर्ज किया। इस बिच कई याचिकाए दर्ज कि गई है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। एक ट्रायल कोर्ट ने आप प्रमुख को जमानत दे दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार पिछली ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि ED द्वारा प्रस्तुत की गई भारी मात्रा में सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों और तर्कों का उचित मूल्यांकन नहीं किया। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत ही असामान्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पढ़े बिना केजरीवाल को जमानत देने के न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
इस बीच शीर्ष अदालत की सुनवाई से पहले केजरीवाल को CBI अदालत में पेश किए जाने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि वे आज मामले में केजरीवाल को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर सकते हैं। तिहाड़ जेल में CBI द्वारा केजरीवाल की जांच किए जाने के तुरंत बाद, आप ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और CBI अदालत की सुनवाई से पहले दिल्ली के सीएम के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करने की साजिश कर रही है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की शत प्रतिशत संभावना है।
केजरीवाल को ED ने आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी और 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी, जिस पर जमानत आदेश जारी होने से पहले ही 21 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।