मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करने के व्यापक रोने के बीच, लगभग 1,600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वाेच्च न्यायालय में नीट यूजी 2024 याचिकाएं दायर की गई हैं। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET-UG 2024 रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, “पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए।” शीर्ष अदालत ने 10 एनईईटी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को टैग किया और इसे 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लंबित याचिका के साथ पोस्ट किया।
बता दें याचिका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक छानबीन होती है तब तक नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। साथ ही एसआईटी द्वारा जांच कराने की मांग की गई है।