Indore News : इंदौर जिले के सांसद शंकर लालवानी को धार्मिक संस्था के दुरुपयोग और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से बरी कर दिया गया है। सोमवार को इंदौर की जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जानकारी के लिए बता दें कि, सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान धार्मिक संस्था के दुरुपयोग प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 6 व 7 में मामला दर्ज किया गया था।
इस पूरे मानले की बात करें तो सांसद शंकर लालवानी ने खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश को भाजपा के झंडे के रंगों का चोला अर्पित किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने पहले लालवानी से जवाब मांगा था और फिर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही यह मामला चल रहा था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद आज कोर्ट ने सांसद शंकर लालवानी को बड़ी राहत दे दी है।
बता दें कि, मामले की सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज किए। वहीं जिरह और तर्क के बाद कोर्ट ने आरोपितों को दोषमुक्त घोषित किया। यह फैसला सामने आने के बाद लालवानी के समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत है।