बता दें कि चुनाव आयोग ने विधायकी के लिए मैदान में उतरने वाले नेताओं के लिए खर्च की लिमिट तय कर दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी नेता जो चुनाव में प्रत्याशी के रुप में उतर रहा है, वो 40 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है. इनके अलावा चुनाव आयोग ने खाने-पीने, टेंट, लोगों को बांटे जाने वाली मिठाई, ग्राफिक्स, अन्य इलेक्ट्रानिक सामान के रेट भी तय कर दिए है. यानी अब चुनाव में प्रत्याशियों को आयोग को पाई-पाई का हिसाब देना होगा.
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चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट तय की

By Deepak MeenaPublished On: October 11, 2023
