इंदौर। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार स्थापना में मदद देने के लिये संत रविदास स्वरोजगार तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति के युवाओं को व्यापार-व्यवसाय, उद्योग तथा सेवा ईकाईयों की स्थापना के लिये 20 हजार रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाये गये हैं। जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के 700 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति इंदौर के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल से अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभान्वित करने के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं। बताया गया कि राज्य शासन द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 200 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत एक लाख रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक का ऋण उद्योग परियोजनाओं की स्थापना के लिये दिया जायेगा।
इसी तरह इस योजना में एक लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का ऋण सेवा ईकाई एवं व्यवसाय हेतु दिया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तथा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये। राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होती है।
इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 500 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में 20 हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक का ऋण सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु दिया जायेगा। जिसमें आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष हो तथा आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षो तक नियमित रूप से भुगतान की शर्त पर देय होती है। इच्छुक आवेदक जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर वेबसाइट https://samst.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रति कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-205 में स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय में जमा करना होगी।