नई दिल्ली। ज्ञानवापी मामले पर आज सुबह से चहलकदमी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे परआज रोक लगा दी है। ASI सर्वे पर 2 दिन यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई गई है। ये सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 40 सदस्यीय टीम कर रही थी। वजूखाने को छोड़कर परिसर में हर जगह सर्वे करने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करे।
शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे को लेकर कहा कि, 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को लेकर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है।
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की तत्काल याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। 43 सदस्यीय ASI की टीम के साथ 4 वकील भी मौजूद थे। एक टीम पश्चिमी दीवार के पास, 1 टीम गुंबदों की एक टीम मस्जिद के चबूतरे की और एक 1 टीम परिसर के सर्वे के लिए लगाई गई थी।