इंदौर : कोरोना महामारी के चलते महीनों से बंद सिनेमाघर एक बार फिर नई शुरुआत के साथ खुलने जा रहे है, इस पल का दर्शकों को काफी लम्बे समय से इन्तजार था. जी हां, आपको बता दे कि इंदौर में कोरोना काल में लगाई गई कुछ पाबंदिया अब निर्देशानुसार समाप्त कर दी गयी है। जिसके चलते सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे।
संचालकों को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना अनिवार्य रहेगा। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2021 को राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी किये गये आदेशों में संशोधन करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा धारा-144 के अंतर्गत जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही शहर में मेले आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों का पालन करते हुये संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजित किये जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छुट पूर्ववत लागू रहेगी।