इंदौर जिले में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे सदस्यों को भू खण्ड आवेदन करने हेतु प्राथमिकता सूची प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति में तैयार करें। यह सूची अनिवार्य रूप से उपायुक्त सहकारिता कार्यालय में जमा करें और इसे संस्था की वेबसाइट पर भी अपलोड करें। उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये ने बताया कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के संबध में प्राप्त होने वाली शिकायतों में अधिकांश शिकायतों में भूखण्ड आवंटित कराए जाने अथवा आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री कराए जाने से सबंधित होती है।
किसी भी अपात्र सदस्य को गृह निर्माण संस्था द्वारा भूखण्ड का आवंटन न हो इस दृष्टि से गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के हितों के संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में किए गए विशेष उपबंधों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर द्वारा सभी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को आदेशित किया गया हैं। कहा गया है कि सदस्यो को भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्राथमिकता सूची प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में तैयार करें और उपायुक्त सहकारिता कार्याल इंदौर में प्रस्तुत करें।
उक्त प्राथमिकता सूची सोसायटी की वेबसाईट पर भी अपलोड करें। यह भी निर्देश दिए गए है कि प्राथमिकता सूची तैयार करने के संबंध में जो मापदण्ड आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल के द्वारा निर्धारित किये गए है उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। संस्था द्वारा अपने पात्र सदस्यों को भूखण्डों की रजिस्ट्री कराते समय पंजीयन विलेख में सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड प्राथमिकता सूची में सदस्य का नाम सम्मिलित होने का उल्लेख करने तथा वेबसाईट से डाउनलोड प्राथमिकता सूची का अवलोकन संबधित क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार से कराया जाने के निर्देश दिए गए है।
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सदस्य का नाम संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की गई प्राथमिकता सूची में होने के संबध में पंजीय विलेख में कंडिका समाहित करवाने तथा सोसायटी की वेबसाईट से डाउनलोड की गई प्राथमिकता सूची का अवलोकन करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के संबंध में वरिष्ठ जिला पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) जिला इंदौर से भी आग्रह किया गया है।